करीमुद्दीनपुर की प्रधान का वित्तीय अधिकार बहाल, डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बाराचवर, गाजीपुर (यशवन्त सिंह)। ब्लाक की सबसे बडी ग्राम पंचायत करीमुद्दीनपुर की प्रधान ममता राय का वित्तीय अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया है। इसको लेकर प्रधान समर्थकों में खुशी है।
यह भी पढ़ें–ओह! अपनी मां को ही मार डाला
ग्राम पंचायत के कृष्णानंद वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच कराने की गुजारिश की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने दिव्यांग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा को जांच सौंपी। जांच में आरोपों की पुष्टि पर डीएम ने ग्राम प्रधान ममता राय का खाता सीज कर दिया। ममता राय ने डीएम की उस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर डीएम की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ग्राम प्रधान के खाता संचलान के अधिकार को बहाल कर दिया। हाईकोर्ट से अपने पक्ष में आए आदेश को झूठ पर सच की जीत बताते हुए ग्राम प्रधान ममता राय ने कहा कि उन्हें शुरू से ही कोर्ट से न्याय मिलने का पूरा भरोसा रहा है।