गाजीपुर। मासूम संग जबरिया मुंह काला करने वाले युवक बबलू बिंद को स्पेशल जज स्पेशल जज (पॉक्सो) राकेश कुमार ने गुरुवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। बबलू बिंद शहर कोतवाली के फाक्सगंज का रहने वाला है।

घटना पहली दिसंबर 2018 की शाम कांशीराम कॉलोनी आदर्श बाजार में हुई थी। पांच साल की बालिका अपने फ्लैट के बाहर खेल रही थी। उसी बीच कामांध बबलू बिंद पहुंचा और दुकान से अगरबत्ती दिलाने के बहाने बालिका को एक ओर ले गया और अपनी हवस मिटाने के बाद भाग गया। कुछ देर बाद बालिका की मां बेटी को ढूंढते मौके पर पहुंची तो उसकी दशा देख सन्न रह गई। बालिका नग्नावस्था में अचेत पड़ी थी। उसे फौरन जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बालिका की मां की शिकायत पर पुलिस नरपिशाच बबलू को गिरफ्तार कर ली। जेल भेजने से पहले पुलिस बबलू बिंद को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले गई और वहां भर्ती पीड़ित बालिका के पास ले गई। बबलू को देखते ही पीड़ित बालिका उसे पहचान गई। बबलू ठेला चलाता था और अक्सर कांशीराम कॉलोनी आदर्श बाजार में उसका आना-जाना रहता था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल पांच गवाह पेश किए। सभी गवाहों ने घटनाक्रम की पुष्टि की। उस आधार पर जज ने आरोपित बबलू बिंद को कसूरवार माना। बबलू बिंद गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है।

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