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करोना कर्फ्यू में राहत, डीएम ने जारी की गाइड लाइन

गाजीपुर। कोरोना कर्फ्यू में राहत देते हुए डीएम एमपी सिंह ने मंगलवार की देर शाम गाइड लाइन जारी की। बताए कि यह गाइड लाइन दो जून की सुबह सात बजे से प्रभावी होगी। डीएम के मुताबिक दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक 12 घंटे के लिए खुलेंगी। शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

शादी और मांगलिक समारोह में बंद या खुले स्थान पर अब अधिकतम 25 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। शवयात्रा में 20 लोग ही जा सकेंगे। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी।

यह रहेगी छूट

कपड़ा, इलैक्ट्रोनिक, जूता आदि दुकानें एवं व्यापारिक गतिविधियां होंगी। बैंक, बीमा, भुगतान, वित्तीय लेनदेन से संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे। धर्मिक स्थलों पर एक बार में पांच श्रद्धालुओं को एक स्थान पर प्रवेश मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय, वेयर हाउस खोले जा सकेंगे। बसों में सीट क्षमता के मुताबिक सवारी बैठ सकेंगी।  बाइक पर दो यात्री अनुमन्य, मास्क व हेलमेट पहनना अनिवार्य। ऑटो, बैटरी रिक्शा में तीन लोग व चार पहिया वाहन में चार लोग जा सकेंगे। बंद दुकानों में अंडे, मीट दुकानों को साफ-सफाई के साथ ही खोला जा सकेगा। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुलेंगी लेकिन जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालयों पर घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले में लगवाया जाएगा। कृषि कार्य, यंत्र, खाद-बीज, गेहू क्रय केन्द्र और सभी राशन दुकानें खुली रहेंगी। पौधरोपण अभियान के लिए वन व उद्यान विभाग की पौधशालाएं खुली रहेंगी। बिजली, पानी के बिल जमा काउंटर खुलेंगे। हाइ-वे किनारे सभी ढाबे, ठेल व खोमचे वालों को खोलने की अनुमति होगी। सभी औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी। आई कार्ड दिखाकर कर्मचारी जा सकेंगे। सरकारी गेहूं क्रय केंद्र तथा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खुलेंगी। राजस्व तथा चकबंदी न्यालयों में कामकाज होंगे। बाढ़ राहत की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के कार्यालय भी खुलेंगे.। डीएम ने साफ कहा है कि हर जगह कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।

यहां रहेंगे प्रतिबंध

कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल व क्लब बंद रहेंगे। रेस्त्रा व भोजनालय से होम डिलिवरी होगी। बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी स्कूल, कॉलेज तथा कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। अलबत्ता माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों सहित कोचिंग में ऑन लाइन पढ़ाई जारी रहेगी। बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यालय आने-जाने की इजाजत रहेगी। सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी रोस्टर से 50 फीसद कर्मचारी ही एक बार में आएंगे। निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होग लागू रहेगा। कार्यालयों में कोवड हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। बाजार में दुकानों के बाहर या खुले स्थान पर अंडा, मांस-मछली बिक्री प्रतिबंधित होगा।

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