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मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक

गाजीपुर। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी को हाईकोर्ट इलाहाबाद से बुधवार को अंतिम राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने अपने इस आशय के आदेश में कहा कि होटल गजल के भूखंड की खरीद में फर्जीवाड़े के मामले में स्थानीय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने तक पुलिस आफ्शां अंसारी की गिरफ्तारी नहीं करेगी।

बीते सितंबर में राजस्व विभाग की ओर से शहर कोतवाली में आफ्शां अंसारी तथा उनके दोनों बेटों अब्बास अंसारी तथा उमर अंसारी सहित कुल 12 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। उस मामले में आफ्शां अंसारी तथा दोनों बेटों ने गाजीपुर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद पहले दोनों बेटे इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। जहां उनकी नौ फरवरी तक गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लग गई। उसके बाद आफ्शां अंसारी ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। उस पर 22 जनवरी को सुनवाई पूरी कर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में आफ्शां अंसारी को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि इस बीच पुलिस चाहे तो आफ्शां अंसारी से अलग-अलग 50 हजार की दो बेल बांड भी भरवा सकती है। हाईकोर्ट में आफ्शां की ओर से सीनियर वकील गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने पैरवी की।

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