पंचायत चुनाव: 15 मई तक हर हाल में चुनाव करा लेने का हाईकोर्ट का फरमान

गाजीपुर। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दखल देते हुए कहा है कि 15 मई तक चुनाव प्रक्रिया संपादित करा ली जाए।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया। इसी क्रम में खंडपीठ ने राज्य सराकर को कहा कि वह पंचायतों के आरक्षण का काम 17 मार्च तक पूरा कर दे। खंडपीठ ने त्रि-स्तरीय पंचायत के लिए अलग-अलग समय सीमा भी तय कर दी। कहा कि ग्राम प्रधानों का चुनाव 30 अप्रैल तक और जिला पंचायत सदस्य तथा ब्लाक प्रमुखों का चुनाव 15 मई तक करा लिया जाए।
सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए मई में प्रस्तावित कार्यक्रम पेश किया मगर खंडपीठ ने उसे खारिज कर दिया। कहा कि यह प्रस्तावित कार्यक्रम संवैधानिक उपबंधों के बिल्कुल विपरीत है।
याचिका में कहा गया था कि पांच साल के भीतर पंचायत चुनाव न कराना आर्टिकल 243 (ई) का उलंघन है। राज्य सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए इसके लिए कोविड-19 को जिम्मेदार बताया।
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याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार कि ओर से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह व एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल तथा याची विनोद उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ वकील पंकज कुमार शुक्ल ने पैरवी की।