किशोरी संग दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद

गाजीपुर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज (पॉक्सो) राकेश कुमार ने युवक राकेश कुमार वर्मा को दस साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। दुष्कर्मी राकेश बलिया जिले का रहने वाला है।
अभियोजन के मुताबिक राकेश कुमार वर्मा गाजीपुर के सैदपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फांसा। उसके बाद 18 नवंबर 2015 को वह सैदपुर पहुंचा और किशोरी को जिला मुख्यालय गाजीपुर लेकर आया। फिर उसे लेकर कुछ होटलों में गया मगर उन दोनों की संदिग्धता पर कोई होटल प्रबंधन उन्हें रूम नहीं दिया। तब वह किशोरी को कांशीराम कॉलोनी लेकर पहुंचा और एक फ्लैट मालिक को रुपये देकर खुश कर अपने लिए कमरा जुगाड़ा और पूरी रात किशोरी के साथ जबरदस्ती किया। उसी बीच किशोरी की मां सुरागकसी कर सुबह उस फ्लैट पर धमक पड़ी। मां की शिकायत पर पुलिस राकेश वर्मा को गिरफ्तार कर ली।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए। अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने की।