मासूम संग अप्राकृतिक दुष्कर्म में युवक को 20 साल की कैद

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राकेश कुमार ने शुक्रवार को अप्राकृतिक दुष्कर्म में आरोपित युवक बल्ला बिंद को 20 साल की कड़ी कैद और बतौर अर्थदंड 15 हजार रुपये की सजा सुनाई।
घटना नंदगंज थानाक्षेत्र में 14 जनवरी 2018 की सुबह करीब दस बजे हुई थी। अभियोजन के मुताबिक पांच साल का बालक अपने घर के पास खेल रहा था। उसी बीच पड़ोसी कामांध युवक बल्ला बिंद मौके पर पहुंचा था और टॉफी दिलाने का लालच देकर बालक को कुछ ही दूर एक खंडहर में ले गया। उसकी ज्यादतियों पर बालक चीखने लगा। चीख सुनकर बालक की मां एक अन्य युवक संग मौके पर पहुंची और बल्ला बिंद को धरदबोची। उसके बाद बल्ला बिंद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद से ही बल्ला बिंद जेल में है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल छह गवाह पेश किए। सभी गवाहों ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की।